Thursday, September 24, 2015

पंचायत चुनाव टलने से बची शिक्षा बोर्ड की लाज

पंचायत चुनाव टलने से बची शिक्षा बोर्ड की लाज
8 लाख 9 हजार 420 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा
हिसार। संदीप सिंहमार
देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद पंचायत चुनाव टलने से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की लाज बच गई। इससे पहले दसवीं व बारहवीं की परीक्षा संचालन को लेकर शिक्षा बोर्ड व सरकार दोनों हंसी के पात्र बन चुके हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद बोर्ड परीक्षाओं पर ग्रहण लग चुका था। बोर्ड प्रशासन प्रदेश सरकार को इसी सत्र से दसवीं व बारहवीं का समेस्टर सिस्टम समाप्त करने या परीक्षा स्थगित करने के लिए प्रस्ताव भेज चुका था। बोर्ड के इस प्रपोजल पर सरकार का भी कोई जवाब नहंी मिल सका था। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने बोर्ड व सरकार दोनों की साख बचा ली। अब प्रदेश में 29 मार्च से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी की प्रथम सैमेस्टर (नियमित) व प्रथम / द्वितीय सैमेस्टर (रि-अपीयर) परीक्षाएं 1539 परीक्षा केन्द्रों पर 220 उडऩदस्तों की निगरानी में संचालित की जाएगी। बोर्ड प्रवक्ता मिनाक्षी शारदा ने बताया कि परीक्षाओं में कुल 8 लाख 09 हजार 420 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि सैकेण्डरी (नियमित) के 334521 एवं सीनियर सैकेण्डरी (नियमित) के 249653 परीक्षार्थी तथा सैकेण्डरी (प्राईवेट) के 116347 एवं सीनियर सैकेण्डरी (प्राईवेट) के 108899 परीक्षार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 15390 सुपरवाईजर तथा 1539 केन्द्र अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। 
उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में नकल व अन्य अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 220 फलाईंग स्कवैड परीक्षा केन्द्रों पर लगातार छापे मारेंगे। इनमें बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव के 02, उप-सचिव के 04, जिला उपायुक्तों के 21, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) के 59, जिला शिक्षा अधिकारी के 59 है। उन्होंने बताया कि 21 जिला प्रश्र पत्र उडऩदस्ते, 21 उप-मण्डल प्रश्र पन्न उडऩदस्ते एवं 10 रैपिड एक्शन फोर्स, सहायक निदेशक, सहायक सचिव (संचालन) के 2, एस.टी.एफ. के 20 उडऩदस्तें भी गठित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा से संबंधित सूचना फोन नं० 01664-254604, तथा  01664-244171 से 244176 पर ली जा सकती है।

29 सितंबर से ही शुरू होगी बोर्ड परीक्षा, 25 से डाऊनलोड होंगे रोलनंबर परीक्षा लेने में भी फेल साबित हो रहा शिक्षा बोर्ड

ब्रेकिंग न्यूज-
29 सितंबर से ही शुरू होगी बोर्ड परीक्षा, 25 से डाऊनलोड होंगे रोलनंबर
परीक्षा लेने में भी फेल साबित हो रहा शिक्षा बोर्ड
हिसार। संदीप सिंहमार
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा सितम्बर-2015 (प्रथम सैमेस्टर/सभी रि-अपीयर) पूर्व में घोषित की गई डेटसीट अनुसार 29 सितंबर से ही शुरू होंगी। बोर्ड कार्यालय से परीक्षा संचालन के संबंध में परीक्षा केंद्रों व जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों/स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड 25 सितम्बर, 2015 को प्रात: 9:00 बजे से बोर्ड की वैबसाईट 222.ड्ढह्यद्गद्ध.शह्म्द्द.द्बठ्ठ पर उपलब्ध होंगे। बोर्ड की प्रवक्ता मिनाक्षी शारदा ने बताया कि विद्यालय/संस्था अपनी निर्धारित लोगिन आईडी व पासवर्ड के प्रयोग से अपनी संस्था से सम्बन्धित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक डाउनलोड कर सकते हैं। स्वंयपाठी परीक्षार्थी, इस वैबसाईट पर अपने निर्धारित रजिस्ट्रेशन नं० / पुराने रोल नं० से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी संस्था के मुखिया/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को बोर्ड कार्यालय द्वारा डाक के माध्यम से अनुक्रमांक/एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

Tuesday, September 8, 2015

हिसार जिले में कहाँ कब होंगे चुनाव

हिसार जिले में कहाँ कब होंगे चुनाव

पहला चरण  -हिसार प्रथम व द्वितीय तथा नारनौंद खंड -4 अक्तूबर
दूसरा चरण  -हांसी प्रथम, द्वितीय तथा अग्रोहा खंड       -11 अक्तूबर
तीसरा चरण -आदमपुर, उकलाना व बरवाला खंड        -18 अक्तूबर

जिला मेें जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच व पंच पदों के सामान्य पंचायत चुनाव तीन चरणों में अगले माह की 4, 11 व 18 अक्तूबर को होंगे। मतदान का समय प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। जिला में पंचायती राज अधिनियम चुनाव आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. चन्द्र शेखर ने दी। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिला के हिसार प्रथम, हिसार द्वितीय तथा नारनौंद खंड के अन्तर्गत पडऩे वाली ग्राम पंचायतों के पंच/सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान प्रथम चरण में 4 अक्तूबर को होगा। इसी प्रकार हांसी प्रथम, द्वितीय तथा अग्रोहा खंड के अन्तर्गत पडऩे वाली ग्राम पंचायतों के पंच/सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान द्वितीय चरण में 11 अक्तूबर को होगा। आदमपुर, उकलाना व बरवाला खंड के अन्तर्गत पडऩे वाली ग्राम पंचायतों के पंच/सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान 18 अक्तूबर को होगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 के एक्ट 24 के अनुसार 9 सितम्बर को, द्वितीय चरण के चुनाव के लिए 16 सितम्बर को व तृतीय चरण के चुनाव के लिए 24 सितम्बर को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 से 19 सितम्बर तक, द्वितीय चरण के लिए 22 से 29 सितम्बर तक तथा तृतीय चरण के लिए एक से 7 अक्तूबर तक पूरी कर ली जाएगी। प्रथम चरण के लिए  24 सितम्बर, द्वितीय चरण के लिए 3 अक्तूबर तथा तृतीय चरण के लिए 10 अक्तूबर को नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे। नामांकन वापिस लेने के दिन ही दोपहर बाद 3 बजे चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। पंच व सरपंच पदों की मतगणना मतदान के तुरंत बाद ही कर दी जाएगी। जबकि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 21 अक्तूबर को की जाएगी। 

हरियाणा पंचायत आम चनाव का शेड्यूल जारी 3 चरणों में होंगे चुनाव

हरियाणा पंचायत आम चनाव का शेड्यूल जारी 
3 चरणों में होंगे चुनाव 
चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों के पांचवें आम चुनाव करवाने की घोषणा के साथ ही मंगलवार से जिन क्षेत्रों में चुनाव होने है, उनमें आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने रैड बिशप में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि मतदान तीन चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 4 अक्तूबर को करवाया जाएगा जबकि दूसरे व तीसरे चरण का मतदान 11 व 18 अक्तूबर 2015 को करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2015 तक पूरी कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि सोनीपत जिले को छोडक़र जिसे हाल में ही नगर-निगम घोषित किया है वहां वार्ड बंदी का कार्य नए सिरे से होना है इस कारण यहां चुनाव बाद में करवाएं जाएंगे। शेष 20 जिलों के पंचो-सरपंचों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।
शर्मा ने बताया कि कुल 20 जिला परिषद, 123 पंचायत समिति, 6197 सरपंचों तथा 62471 पंचों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। सोनीपत जिले के राई, मुरथल व सोनीपत खंडों के लिए भी पंचायत समिति का चुनाव नई वार्डबंदी के अनुसार करवाया जाएगा। इसके अलावा 15 ऐसी पंचायते है जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है उनके चुनाव भी बाद में करवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 21 जिला परिषद, 126 पंचायत समिति तथा 6212 पंचायतों हैं। इन चुनावों में जिला परिषद के सदस्यों के लिए 393 व पंचायत समिति के 2932 तथा सरपंचों के 6197 व पंचों के 62471 पदों के लिए के लिए चुनाव होंगे। खंड को ईकाइ मानकर चुनाव कार्यक्रम तैयार किया गया है।
कुल 21475 मतदान केंद्र
चुनाव आयुक्त ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की सभी तैयारिया कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कुल 21475 मतदान केंद्र बनाए गए है जिनमें 4123 सवेंदनशील तथा 4265 अतिसंवेदनशील केंद्र घोषित किए गए है। सभी जिलों में जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दें दी गई है। जिला परिषद के लिए संबंधित उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त पीठासीन अधिकारी होता है। जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना एक ही चरण में पूरी की जाएगी जबकि चुनाव अलग-अलग चरणों में खंड ईकाई के अनुसार संपन्न होगी। जिला पंचायत समितियों, सरपंचो व पंचो में तीन चरणों में अलग-अलग चुनाव अधिसूचना संबंधित जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी।
अधिसूचना 9 सितंबर को
शर्मा ने बताया कि पहले चरण के लिए चुनाव के लिए अधिसूचना 9 सितंबर को, दूसरे चरण के लिए 16 सितंबर को तथा तीसरे चरण के लिए 24 सितंबर को अधिसूचना हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 24 के तहत जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए नामंकन 15 से 19 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 22 से 29 सितंबर व तीसरे चरण के लिए 1 से 7 अक्तूबर तक किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामंकन पत्रों की जांच प्रथम चरण के लिए 21 सितंबर को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उसी दिन चुनाव चिंह आवंटित कर दिए जाएगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 30 सितंबर को तथा तीसरे चरण के लिए 8 अक्तूबर को की जाएगी और उसी दिन चुनाव चिन्ह बांटे जाएगे।
नामांकन वापिस लेने कि अंतिम तिथि 24 सितंबर
उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए नामांकन वापिस लेने कि अंतिम तिथि 24 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 3 अक्तूबर तथा तीसरे चरण के लिए 10 अक्तूबर निर्धारित की गई है। मतदान का समय प्रात: 7 से सायं 5 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि पंचो, सरपंचों की मतगणना मतदान केंद्रों पर ही चुनाव संपन्न होने तुरंत उपरांत की जाएंगी और उसी दिन संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के मतों की गणना जिला उपायुक्त द्वारा निर्धारित केंद्रों पर 21 अक्तूबर को प्रात: 8 बजे से की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा।
मतदान इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से
शर्मा ने बताया कि सरपंच व जिला परिषद के सदस्यों के लिए मतदान इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन माध्यम से करवाया जाएगा जबकि पंचो व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतदान में बैलट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार पंचकूला व रेवाड़ी जिलों में पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी चुनाव में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 46 हजार 500 इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशाीनों का प्रबंध किया गया है।
कुल 1 करोड़ 10 लाख 9 हजार 317 मतदाता
चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में कुल 1 करोड़ 10 लाख 9 हजार 317 मतदाता है, जिनमें 59 लाख 4 हजार 696 पुरुष तथा 51 लाख 4621 महिला मतदाता शामिल है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवानें के लिए एक लाख से अधिक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस, हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल तथा गृह आरक्षी पर्याप्त संख्या में लगाए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस महानिदेशक व गृह सचिव से अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनावों में सामान्य पर्यवेक्षक व चुनाव खर्च पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। सामान्य पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे जबकि चुनाव खर्च पर्यवेक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को लगाया जाएगा।
आयोग द्वारा खर्च सीमा भी बढ़ाई गई
शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा खर्च सीमा भी बढ़ाई गई है। अब पंचों के लिए खर्च सीमा 10 हजार रुपये की गई है, 15 पंचों तक वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए खर्च सीमा 30 हजार रुपये जबकि 15 से अधिक पंचों वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पंचायत समिति के सदस्यों के लिए खर्च सीमा एक लाख रुपये तथा जिला परिषद के 2 लाख निर्धारित किए गए है।
नामांकन फीस सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये
शर्मा ने बताया कि पंचों के लिए नामांकन फीस सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये जबकि अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लिए 40 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सरंपच, पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए यह क्रमश: 200 रुपसे व 100 रुपये, 300 रुपये व 150 रुपये तथा 400 रुपये व 200 रुपये निर्धारित की गई है।
अनुमानित खर्च लगभग 15 से 18 करोड़
उन्होंने बताया कि इन चुनावों में अनुमानित खर्च लगभग 15 से 18 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। मुख्य रूप से चुनाव खर्च चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान �व ईवीसीएम के रखरखाव के लिए चुनाव आयोग के मापदंड़ों के अनुरुप किया जाता है।
नियमों के अनुसार उचित प्रचार प्रसार
उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के बारे मतदाताओं को जागरुक करने व मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयुक्त के निर्धारति नियमों के अनुसार उचित प्रचार प्रसार किया जाएंगा इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्तों द्वारा नियमित पत्रकार वार्ता, विज्ञापन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा।
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Wednesday, July 29, 2015

जानिए मुंबई के गुनहगार मेमन को कैसे लटकाया जायेगा फांसी के फंदे पर

जानिए मुंबई के गुनहगार मेमन को कैसे लटकाया 
जायेगा फांसी के फंदे पर 
नागपुर: करीब 257 लोगों की जान लेने और 700 से ज्यादा लोगों को घायल कर देने वाले 1993 के बंबई श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले में मौत की सजा पाने वाले एकमात्र दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय की ओर से खारिज कर दिए जाने के बाद उसे फांसी तय है। जानकारी के अनुसार, मेमन को फांसी देने को लेकर नागपुर केंद्रीय कारागार में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। गौर हो कि याकूब 1993 के मुंबई बम विस्फोटों में मौत की सजा का सामना करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। हालांकि, मेमन ने खुद को मिली फांसी की सजा की तामील पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जानी है।
याकूब को फांसी दिए जाने की तैयारियों के बीच जानिये, उसकी जिंदगी के आखिरी लम्‍हें कैसे होंगे। 257 लोगों के गुनहगार के गले में फंदा डाला जाएगा और उसके आखिरी लम्‍हें के लिए जेल में कई कदम उठाए जाएंगे। महाराष्‍ट्र की नागपुर जेल में मेमन को फांसी देने की तैयारी है। यदि 30 जुलाई को फांसी के कार्यक्रम को तय किया जाता है तो 22 साल से जेल में बंद याकूब मेमन सात मिनट के अंदर फांसी के फंदे पर झूल जाएगा और उसकी कहानी खत्‍म हो जाएगी। नागपुर जेल के अंदर एक खुले परिसर में उसे फांसी दी जाएगी। ये परिसर चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई है। फांसी वाले दिन याकूब को सजा पढ़कर सुनाई जाएगी। उसके सेल से महज कुछ कदम दूर होगा फांसी का फंदा और उसके सेल से फांसी के फंदे की दूरी महज 2 मिनट के करीब होगी।  
याकूब को फांसी देने के लिए फिलहाल तीन रस्सियों को बंदोबस्‍त किया गया है। इन्‍हीं में से एक रस्‍सी से याकूब को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इन रस्सियों को मजबूत बनाने के लिए इन्‍हें घी में डुबोकर रखा जाता है। लटकाने पर तकलीफ न हो इसलिए रस्‍सी पर केले का लेप लगाया जाता है। फांसी के दिन सुबह में याकूब को उसकी पसंद के मुताबिक धार्मिक पुस्‍तक पढ़ने के लिए दी जाएगी। किसी प्रोफेशनल जल्‍लाद की गैर मौजूदगी में फांसी देने का जिम्‍मा जेल के ही किसी पुलिस कर्मचारी को सौंपा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, याकूब को फांसी देने के लिए जेल के तीन कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। फांसी दिए जाने के दिन ही रस्‍सी का चयन किया जाएगा।
गौर हो कि महाराष्‍ट्र में केवल दो जेलों के अंदर ही फांसी देने का इंतजाम है। पुणे के यरवदा जेल के अलावा नागपुर के जेल में ही यह इंतजाम है। यदि याकूब को नागपुर जेल में फांसी दी जाती है तो यह 24वीं फांसी होगी। फांसी दिए जाने के बाद गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी जाएगी और फिर कानूनी कार्रवाई के बाद अंतिम कार्रवाई की प्रकिया शुरू की जाएगी। नागपुर पहुंच चुके याकूब के परिजन उसके लिए अब रहम की अपील कर रहे हैं। याकूब रजाक मेमन से तीन चार दिन पहले नागपुर स्थित केंद्रीय कारागार में उसकी पत्नी और बेटी सहित परिवार के कुछ लोगों ने भेंट की थी। ज़ी न्‍यूज याकूब के परिवारों के दावों या आरोपों का समर्थन नहीं करता है।
साभार ,ज़ी मीडिया ब्‍यूरो 

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याकूब मेमन की याचिका, 30 जुलाई सुबह 7 बजे होगी फांसी

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याकूब मेमन की याचिका, 30 जुलाई  सुबह 7 बजे होगी फांसी

नई दिल्ली।

1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी तकरीबन तय हो गई है। एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ओर से दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं, वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी उसकी दया याचिका ठुकरा दी है। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका पर गृहमंत्रालय से राय मांगी है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्रालय का भी मानना है कि याकूब की फांसी की सजा पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 5 घंटे चली सुनवाई के बाद तीन जजों की बेंच ने कहा कि याकूब मेमन की याचिका पर सुनवाई में किसी तरह की त्रुटि नहीं रही है। इस पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने याकूब की दूसरी याचिका भी खारिज करते हुए डेथ वारंट को सही करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि डेथ वारंट में कोई चूक नहीं हुई है। इस फैसले के बाद तय हो गया है कि कल सुबह नागपुर जेल में सुबह सात बजे  याकूब को फांसी दी जाएगी।
उधर, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याकूब की दया याचिका खारिज कर दी है। महाराष्ट्र के डीजीपी विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। इसके अलावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया भी फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे। याकूब के भाई ने मीडिया से बातचीत में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है।
आज याकूब ने राष्ट्रपति के समक्ष भी दया याचिका दाखिल की। याकूब मेमन की तरफ से राजू रामचंद्रन ने जिरह करते दलील दी, 1-क्यूरेटिव पिटीशन को नियमानुसार नहीं सुना गया। 2-डेथ वारंट जारी होने से पहले ट्रायल कोर्ट ने उसे नहीं सुना। 3-याकूब की दया याचिका लंबित होने के बावजूद डेथ वारंट जारी कर दिया गया। 4-डेथ वारंट की जानकारी उसे 17 दिन पहले दी गई जबकि वो 90 दिन पहले जारी हुआ था। एनजीओ की तरफ से आनंद ग्रोवर ने जिरह की और कहा कि याकूब के साथ नाइंसाफी हो रही है।  अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सरकार की तरफ से जिरह की।
इससे पहले कल दो न्यायाधीशों की पीठ 30 जुलाई को प्रस्तावित सजा पर अमल पर रोक की मांग वाली मेमन की याचिका पर बंट गई थी। जस्टिस एआर दवे और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के बीच असहमति के बीच, यह मामला चीफ जस्टिस एच एल दत्तू को भेजा गया जिन्होंने  न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति अमिताव राय की बड़ी पीठ का गठन किया।
मेमन ने दावा किया था कि अदालत के सामने सभी कानूनी उपचार खत्म होने से पहले ही वारंट जारी कर दिया गया।न्यायमूर्ति एआर दवे ने मौत के वारंट पर रोक लगाए बगैर उसकी याचिका खारिज कर दी, वहीं न्यायमूर्ति कुरियन की राय अलग रही और उन्होंने रोक का समर्थन किया।

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