हरियाणा पंचायत आम चनाव का शेड्यूल जारी
3 चरणों में होंगे चुनाव
चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों के पांचवें आम चुनाव करवाने की घोषणा के साथ ही मंगलवार से जिन क्षेत्रों में चुनाव होने है, उनमें आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने रैड बिशप में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि मतदान तीन चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 4 अक्तूबर को करवाया जाएगा जबकि दूसरे व तीसरे चरण का मतदान 11 व 18 अक्तूबर 2015 को करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 31 अक्तूबर 2015 तक पूरी कर ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि सोनीपत जिले को छोडक़र जिसे हाल में ही नगर-निगम घोषित किया है वहां वार्ड बंदी का कार्य नए सिरे से होना है इस कारण यहां चुनाव बाद में करवाएं जाएंगे। शेष 20 जिलों के पंचो-सरपंचों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।
शर्मा ने बताया कि कुल 20 जिला परिषद, 123 पंचायत समिति, 6197 सरपंचों तथा 62471 पंचों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। सोनीपत जिले के राई, मुरथल व सोनीपत खंडों के लिए भी पंचायत समिति का चुनाव नई वार्डबंदी के अनुसार करवाया जाएगा। इसके अलावा 15 ऐसी पंचायते है जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है उनके चुनाव भी बाद में करवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 21 जिला परिषद, 126 पंचायत समिति तथा 6212 पंचायतों हैं। इन चुनावों में जिला परिषद के सदस्यों के लिए 393 व पंचायत समिति के 2932 तथा सरपंचों के 6197 व पंचों के 62471 पदों के लिए के लिए चुनाव होंगे। खंड को ईकाइ मानकर चुनाव कार्यक्रम तैयार किया गया है।
कुल 21475 मतदान केंद्र
चुनाव आयुक्त ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की सभी तैयारिया कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कुल 21475 मतदान केंद्र बनाए गए है जिनमें 4123 सवेंदनशील तथा 4265 अतिसंवेदनशील केंद्र घोषित किए गए है। सभी जिलों में जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दें दी गई है। जिला परिषद के लिए संबंधित उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त पीठासीन अधिकारी होता है। जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना एक ही चरण में पूरी की जाएगी जबकि चुनाव अलग-अलग चरणों में खंड ईकाई के अनुसार संपन्न होगी। जिला पंचायत समितियों, सरपंचो व पंचो में तीन चरणों में अलग-अलग चुनाव अधिसूचना संबंधित जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा जारी की जाएगी।
अधिसूचना 9 सितंबर को
शर्मा ने बताया कि पहले चरण के लिए चुनाव के लिए अधिसूचना 9 सितंबर को, दूसरे चरण के लिए 16 सितंबर को तथा तीसरे चरण के लिए 24 सितंबर को अधिसूचना हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 24 के तहत जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए नामंकन 15 से 19 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 22 से 29 सितंबर व तीसरे चरण के लिए 1 से 7 अक्तूबर तक किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामंकन पत्रों की जांच प्रथम चरण के लिए 21 सितंबर को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उसी दिन चुनाव चिंह आवंटित कर दिए जाएगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 30 सितंबर को तथा तीसरे चरण के लिए 8 अक्तूबर को की जाएगी और उसी दिन चुनाव चिन्ह बांटे जाएगे।
नामांकन वापिस लेने कि अंतिम तिथि 24 सितंबर
उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए नामांकन वापिस लेने कि अंतिम तिथि 24 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 3 अक्तूबर तथा तीसरे चरण के लिए 10 अक्तूबर निर्धारित की गई है। मतदान का समय प्रात: 7 से सायं 5 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि पंचो, सरपंचों की मतगणना मतदान केंद्रों पर ही चुनाव संपन्न होने तुरंत उपरांत की जाएंगी और उसी दिन संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के मतों की गणना जिला उपायुक्त द्वारा निर्धारित केंद्रों पर 21 अक्तूबर को प्रात: 8 बजे से की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा।
मतदान इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से
शर्मा ने बताया कि सरपंच व जिला परिषद के सदस्यों के लिए मतदान इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन माध्यम से करवाया जाएगा जबकि पंचो व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतदान में बैलट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार पंचकूला व रेवाड़ी जिलों में पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी चुनाव में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 46 हजार 500 इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशाीनों का प्रबंध किया गया है।
कुल 1 करोड़ 10 लाख 9 हजार 317 मतदाता
चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में कुल 1 करोड़ 10 लाख 9 हजार 317 मतदाता है, जिनमें 59 लाख 4 हजार 696 पुरुष तथा 51 लाख 4621 महिला मतदाता शामिल है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवानें के लिए एक लाख से अधिक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस, हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल तथा गृह आरक्षी पर्याप्त संख्या में लगाए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस महानिदेशक व गृह सचिव से अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनावों में सामान्य पर्यवेक्षक व चुनाव खर्च पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। सामान्य पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे जबकि चुनाव खर्च पर्यवेक्षक आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को लगाया जाएगा।
आयोग द्वारा खर्च सीमा भी बढ़ाई गई
शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा खर्च सीमा भी बढ़ाई गई है। अब पंचों के लिए खर्च सीमा 10 हजार रुपये की गई है, 15 पंचों तक वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए खर्च सीमा 30 हजार रुपये जबकि 15 से अधिक पंचों वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पंचायत समिति के सदस्यों के लिए खर्च सीमा एक लाख रुपये तथा जिला परिषद के 2 लाख निर्धारित किए गए है।
नामांकन फीस सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये
शर्मा ने बताया कि पंचों के लिए नामांकन फीस सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये जबकि अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लिए 40 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सरंपच, पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए यह क्रमश: 200 रुपसे व 100 रुपये, 300 रुपये व 150 रुपये तथा 400 रुपये व 200 रुपये निर्धारित की गई है।
अनुमानित खर्च लगभग 15 से 18 करोड़
उन्होंने बताया कि इन चुनावों में अनुमानित खर्च लगभग 15 से 18 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। मुख्य रूप से चुनाव खर्च चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान �व ईवीसीएम के रखरखाव के लिए चुनाव आयोग के मापदंड़ों के अनुरुप किया जाता है।
नियमों के अनुसार उचित प्रचार प्रसार
उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के बारे मतदाताओं को जागरुक करने व मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयुक्त के निर्धारति नियमों के अनुसार उचित प्रचार प्रसार किया जाएंगा इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्तों द्वारा नियमित पत्रकार वार्ता, विज्ञापन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा।
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