सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैंसला
स्कूलों, बैंक खाते, मोबाइल सिम आदि के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खारिजनई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बड़ा फैसला दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध किया है। आधार की संवैधानिकता कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखी गई है। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार से निजता हनन के सुबूत नहीं मिले हैं। वहीं शीर्ष अदालत ने अवैध प्रवासियों को आधार सुविधा ने देने को कहा है। यूं तो कोर्ट ने स्कूलों, बैंक खाते, मोबाइल सिम आदि के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खारिज कर दी है; मगर कुछ स्थानों पर आधार कार्ड की अनिवार्यता जारी रहेगी।
38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं। दरअसल, केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है। उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा।
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यहां आधार जरूरीइसमें सबसे प्रमुख है सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता । सभी सामाजिक कल्याण की प्रमुख लाभार्थीपरक योजनाओं में आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकार ने योजनाओं में फर्जीवाड़ा और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता की मांग की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन नंबर से भी जोड़ने की व्यवस्था बरकरार रखी है।
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